सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने को लेकर हाईकोर्ट का फैसला….

0
IMG-20261018-WA0005

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूरे उत्तर प्रदेश में सरकारी भूमि और सार्वजनिक स्थलों से अवैध रूप से किये गये 90 दिनों के भीतर हटाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।

यदि ग्राम प्रधान, लेखपाल या राजस्व अधिकारी समय रहते अतिक्रमण की सूचना देने या हटाने में नाकाम रहते हैं तो इसे भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 316 के तहत अपराधिक विश्वासघात माना जाएगा और विभागीय कार्रवाई भी की जा सकती है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »