उन्नाव : पराविधिक स्वयंसेवकों के साथ बैठक

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राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक- 13.05.2023 को सफल बनाने हेतु पराविधिक स्वयंसेवकों के साथ बैठक

माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार दिनांक 13.05.2023 को सुनिश्चित राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन में वैवाहिक वादों से सम्बन्धित मामलों का अधिक से अधिक निस्तारण सुनिश्चित कराने हेतु आज दिनांक-21.04.2023 को पराविधिक स्वयंसेवक के साथ श्री अवधेश कुमार-II अपर जिला जज/सचिव,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार कराये जाने के संबंध में एक बैठक सचिव महोदय के विश्राम कक्ष में आहुत की गयी| बैठक में पराविधिक स्वयंसेवकों को आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार बस अड्डे, रेलवे स्टेशन व अन्य सार्वजनिक स्थलों व ग्रामीण क्षेत्रों में कराये जाने के लिए कहा गया।

उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ की कार्ययोजना वर्ष 2023-2024 के क्रियान्वन के क्रम में कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उन्नाव की माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उन्नाव श्रीमती प्रतिमा श्रीवास्तव, महोदया के दिशा निर्देश में आज दिनांक 21.04.2023 को जिला कारागार, उन्नाव का निरीक्षण एवं विधिक जागरूकता शिविर श्री अवधेश कुमार-II, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उन्नाव के द्वारा सम्पन्न किया गया। उक्त कार्यक्रम में जेल अधीक्षक श्री राम शिरोमणि यादव,डिप्टी जेलर सुश्री अंजलि वर्मा, उपस्थित रहे|

सचिव महोदय द्वारा जिला कारागार उन्नाव में निरूद्ध पुरुष व महिला बन्दियों को उनके विधिक अधिकारों की जानकारी दी गई एवं जेल बन्दियों को प्रदान की जाने वाली निःशुल्क विधिक सहायताओं एवं निःशुल्क विधिक अधिवक्ता मिलने की प्रकिया से अवगत कराया गया। साथ ही जेल अपील से सम्बन्धित आवश्यक विधिक जानकारी प्रदान की| इसके अतिरिक्त निरूद्ध बन्दियों को उनके क़ानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक किया तथा ई-लोक अदालत दिनांक-25.04.2023 एवं आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत- 13.05.2023 अदालत के सम्बन्ध में जानकारी के साथ साथ निरुद्ध बंदियों से रहन-सहन, खान-पान एवं स्वास्थ्य सेवा आदि के बारे में पूछ-ताछ किया गया |सचिव महोदय द्वारा जिला कारागार में स्थित जेल चिकित्सालय का निरीक्षण भी किया गया तथा वहां उपस्थित चिकित्सक को निर्देश दिया गया कि जेल चिकित्सालय में भर्ती संक्रमित रोग से पीड़ित बंदी मरीजों को सामान्य मरीजों से अलग रखे जिससे सामान्य मरीजों को संक्रमण का खतरा ना हो| वहाँ भर्ती बंदियों के उचित उपचार एवं देख रेख हेतु जेल अधीक्षक एवं वहाँ उपस्थित चिकित्सक को निर्देशित किया गया तथा कोविड-19 से बचाव हेतु आवश्यक कार्यवाही करने हेतु कहा गया|

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