सपा नेता आज़म खान सहित 8 आरोपियों को एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई सजा
सरकारी काम में बाधा डालने का मामला
सड़क जाम करने के मामले में आजम दोषी करार,आजम खान और अब्दुल्ला आजम दोषी करार,एमपी/एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया,साल 2008 के छजलैट केस से जुड़ा है मामला,केस में बाकी अन्य आरोपियों को कोर्ट ने बरी किया,छजलैट थाने के बाहर हंगामे के मामले में दोष
अदालत से ही पुलिस ने आज़म ख़ान अब्दुल्लाह आज़म को लिया हिरासत में,
आज़म खान को जाना पड़ेगा जेल,
आज़म खान सहित 8 लोग थे आरोपी,
01 जनवरी 2008 में वाहन चेकिंग के दौरान सड़क जाम करने के मामले आज़म ख़ान हैं आरोपी,
31 दिसंबर 2007 की रात रामपुर के सीआरपी ग्रुप केंद्र पर हुआ था आतंकी हमला,
हमले के बाद पुलिस आतंकियों की तलाश में कर रही थी वाहन चेकिंग,
आज़म ख़ान की कार को रोका था चेकिंग के लिएं,
इसी बात से नाराज़ होकर आज़म ख़ान ने अन्य सपा नेताओं के साथ की थी सड़क जाम,
थाना छजलैट के आगे हरिद्वार मुरादाबाद स्टेट हाइवे पर जमा लगाने का आज़म ख़ान पर था आरोप,
मुरादाबाद की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने सड़क जाम करने, बलवा करने, सरकारी कार्य में रुकावट डालने के आरोप में सुनाई सजा,
आरोपी सपा नेता आज़म खान, रामपुर स्वार के सपा विधायक अब्दुल्लाह आज़म दोषी क़रार,
अमरोहा के सपा विधायक महबूब अली, मुक्त,
पूर्व सपा विधायक हाजी इकराम क़ुरैशी(अब कांग्रेस में), मुक्त
बिजनौर के सपा नेता नईम उल हसन दोष मुक्त,
सपा नेता डीपी यादव, मुक्त
सपा नेता राजेश यादव और सपा नेता राजकुमार प्रजापति मुक्त