दिल्ली दंगो के दौरान मुस्तफाबाद में राहुल सोलंकी की मौत का मामला

कड़कड़डूमा कोर्ट ने मामले में आरोपी 8 लोगो के खिलाफ आरोप तय किया
कड़कड़डूमा कोर्ट ने सलमान, सोनू सैफी, मोहम्मद आरिफ, अनीश कुरैशी, सिराजुद्दीन, मोहम्मद फुरकान, मोहम्मद इरशाद, मोहम्मद मुस्तकीम के खिलाफ आरोप तय किया
कोर्ट ने सभी आठ आरोपियों पर IPC की धारा 147/148/153-A380/427/436/450/302 और IPC की धारा 149 और 188 के तहत आरोप तय किया
कोर्ट ने सोनू सैफी, मोहम्मद मुस्तकीम के खिलाफ आर्म्स ऐक्ट की धारा 25 के तहत आरोप तय किया
कोर्ट ने सलमान और मुस्तकीम के खिलाफ आर्म्स ऐक्ट की धारा 27 के तहत आरोप तय किया
कोर्ट ने कहा आठों आरोपी दंगाई भीड़ का हिस्सा थे, और शिवविहार तिराहा पास खास समुदाय के लोगों पर हमला किया
कोर्ट ने कहा कि आरोपी उस भीड़ का हिस्सा थे जो हिन्दू समुदाय पर गोलीबारी, पाठरबाज़ी, पेट्रोल बम फेंकने का काम कर रही थी
कोर्ट ने कहा कि यह नहीं माना जा सकता है कि राहुल सोलंकी पर गोली चलाना एक व्यक्ति की एकमात्र कार्रवाई थी, जिसका भीड़ के सामान्य उद्देश्य से कोई संबंध नहीं था