प्रयागराज: बुलडोजर चलाए जाने के सरकारी आदेश पर लगाई रोक

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प्रयागराज- यूपी के देवरिया में जमीनी विवाद में दो पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प में आधा दर्जन हत्याओं से जुड़ी खबर।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मौत के घाट उतारे गए पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव के घर पर बुलडोजर चलाए जाने के सरकारी आदेश पर लगाई रोक। हाईकोर्ट ने तहसीलदार के ध्वस्तीकरण आदेश पर लगाई रोक। वारदात के बाद तहसीलदार ने 11 अक्टूबर को जारी किया था ध्वस्तीकरण आदेश। 200 वर्ग गज में बने घर को गिराए जाने पर कोर्ट ने लगाई रोक। मृतक परिवार के सदस्य राम भवन यादव की याचिका पर कोर्ट ने आज अर्जेंसी पर की सुनवाई। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को तहसीलदार के आदेश के खिलाफ दो हफ्ते में डीएम के यहां अपील दाखिल करने को कहा।देवरिया के डीएम को 3 महीने में अर्जी पर उचित फैसला लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने तब तक के लिए घर गिराए जाने पर रोक लगा दी है। याचिकाकर्ता की तरफ से शुक्रवार को हाईकोर्ट में तीन अर्जियां दाखिल की गई थी। यह अर्जियां आज जस्टिस चंद्र कुमार राय की कोर्ट में मेंशन की गई। अदालत से अर्जेंसी के आधार पर आज ही सुनवाई किए जाने का अनुरोध किया गया। अदालत ने सिर्फ एक याचिका पर सुनवाई की और आदेश पारित किया। बाकी दो याचिकाएं कल क्षेत्राधिकार वाली दूसरी अदालत में मेंशन की जाएंगी। याचिकाकर्ता की तरफ से उनके वकील अरुण यादव और बाबूराम यादव ने कोर्ट में पेश की दलीलें। देवरिया में जमीनी विवाद में हुई जातीय हिंसा में 3 सितंबर को आधा दर्जन हत्याएं हुई थी।

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