लखनऊ : जाति प्रमाण पत्र के लिए सत्यापन अनिवार्य नहीं
लखनऊ, जाति प्रमाण पत्र के लिए सत्यापन अनिवार्य नहीं
यूपी सरकार ने किया जाति प्रमाण पत्र प्रक्रिया का सरलीकरण
सक्षम अधिकारी तहसीलदार के संतुष्ट होने पर बिना सत्यापन के ही दो दिनों में जारी किया जा सकेगा प्रमाण पत्र
शिकायत या विवाद होने पर निरस्त भी हो सकेगा
प्रमुख सचिव राजस्व की तरफ से जारी किया गया शासनादेश
जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदक का मोबाइल नंबर ईमेल आईडी सहित करना होगा लॉगिन
आधार और मोबाइल नंबर भी साथ में होगा लिंक
एक ही परिवार के एक से अधिक सदस्यों के जाति प्रमाण पत्र फैमिली आईडी से लिंक करते ही हो जाएंगे जारी