प्रयागराज : अदालतों में वकीलों की आए दिन होने वाली हड़ताल से जुड़ी बड़ी खबर,
प्रदेश भर की बार एसोसिएशन एक दिन से ज्यादा हड़ताल नहीं कर सकेंगे,
अगर बार एक दिन से अधिक
दिनों तक हड़ताल पर जाती हैं,
तो इसके लिए यूपी बार काउंसिल की स्वीकृति लेनी होगी,
यह निर्णय यूपी बार काउंसिल के चेयरमैन मधुसूदन त्रिपाठी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया
इस संबंध में सभी बार संगठनों को पत्र
भी जारी कर दिया गया है,
यह फैसला हाईकोर्ट के पारित हो रहे आदेशों के अनुक्रम में लिया है,
वकीलों की हड़ताल से मुकदमों की सुनवाई नहीं हो पाती है,
जिससे अदालतों पर मुकदमों का बोझ बढ़ता है,
वादकारियों को भी समय से न्याय नहीं मिल पाता है,
यूपी बार काउंसिल के सदस्य सचिव इमरान माबूद खान ने दी जानकारी।