यूपी: पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर को मिली अंतरिम जमानत

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यूपी- भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को मेडिकल आधार पर दो हफ्ते की अंतरिम जमानत दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि सेंगर को एम्स नई दिल्ली में भर्ती कराया जाएगा।चिकित्सा अधीक्षक अदालत को सुझाव देंगे कि क्या उनका इलाज एम्स में संभव है। कुलदीप सिंह सेंगर ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा था कि स्वास्थ्य से जुड़ी कई तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं और उन्हें दी गई 10 साल की जेल की सजा को चिकित्सा आधार पर निलंबित कर दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने कुलदीप की याचिका को लेकर मंगलवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई से जवाब मांगा था। उच्च न्यायालय ने जेल अधिकारियों से सेंगर की चिकित्सा स्थिति पर एक रिपोर्ट दाखिल करने को भी कहा और याचिका को अगले साल 13 जनवरी को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने कहा, नोटिस केवल चिकित्सा आधार तक ही सीमित है। सीबीआई के वकील ने अदालत को बताया कि उच्च न्यायालय ने इस वर्ष जून में कुलदीप सेंगर की दोषसिद्धि के खिलाफ अपील लंबित रहने तक उनकी सजा को निलंबित करने से इनकार कर दिया था। कुलदीप सेंगर के वकील ने कहा कि वह चिकित्सा आधार पर सजा को निलंबित करने का अनुरोध कर रहे हैं क्योंकि उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है और यह चिकित्सा के लिहाज से एक गंभीर स्थिति है। उन्होंने कहा कि निचली अदालत के दोषसिद्धि और सजा के आदेश को चुनौती देने वाली कुलदीप सेंगर की अपील पर लंबे समय से सुनवाई नहीं हुई है और वह पिछले आठ वर्ष से जेल में है।जबकि इस मामले में कुलदीप सेंगर को अधिकतम 10 साल की सजा के साथ तथाकथित दुष्कर्म मामले में पूर्व विधायक को जीवन पर्यंत कारावास की सजा सुनाई गई है। बलात्कार मामले में निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली सेंगर की अपील पहले से ही उच्च न्यायालय में लंबित है। उन्होंने 16 दिसंबर 2019 को निचली अदालत के उस फैसले को रद्द करने का अनुरोध किया है। जिसमें उन्हे बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया गया था। कुलदीप सेंगर ने 20 दिसंबर 2019 को उन्हें जीवन पर्यंत कारावास की सजा सुनाए जाने के आदेश को भी रद्द किये जाने का अनुरोध किया है।

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