उन्नाव : 25 मार्च को आयोजित होगी मोटर दुर्घटना सम्बन्धित वादों हेतु विशेष लोक अदालत

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दिनांक 25.03.2023 को आयोजित होगी मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद से सम्बन्धित वादों के निस्तारण हेतु विशेष लोक अदालत

माननीय उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ एवं माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उन्नाव के निर्देशों के अनुपालन में दिनांक 25.03.2023 को मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद से सम्बन्धित वादों के निस्तारण हेतु विशेष लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय, उन्नाव में आयोजित किया जायेगा जिसमें मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद संबंधी मामलों का निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर किया जायेगा|

उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ कि कार्ययोजना वर्ष 2022-2023 के क्रियान्वन के क्रम में कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उन्नाव की माननीय जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष/जिला जज श्रीमती प्रतिमा श्रीवास्तव, महोदया के दिशा निर्देश में आज दिनांक 24.03.2023 को पंचायत घर देवारा कलां सि0 सरोसी तहसील सदर उन्नाव में धूम्रपान और तम्बाकू से होने वाले नुकसान के संबंध में एवं पशु क्रूरता और पशु संरक्षण पर के सम्बन्ध में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उन्नाव के श्री अवधेश कुमार-II, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उन्नाव के द्वारा सम्पन्न किया गया।

सचिव महोदय द्वारा उक्त शिविर में धुम्रपान एवं तम्बाकू से सम्बन्धी जानकारी प्रदान की व बताया कि धुम्रपान सेहत के लिए बहुत हानिकारक है व शरीर में इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है| तम्बाकू के सेवन से हृदय रोग का खतरा बढ़ता है, तम्बाकू में मौजूद निकोटिन नामक जहरीला पदार्थ नशा पैदा करता है| इससे रक्त में कोलेस्ट्रोल की मात्रा बढ़ जाती है,उच्च रक्तचाप की समस्या हो जाती है| टी०बी०, कैंसर जैसी बीमारियाँ हो जाती है| किसी भी सार्वजनिक स्थान, विद्यालय, मंदिर आदि 100 मीटर की दूरी पर कोई भी पान मसाला, तम्बाकू व मादक पदार्थ के विक्रय जैसी दुकानें नहीं होनी चाहिए और अगर दुकानें पायी जाती है तो 500 रु० जुर्माना देना होगा तथा किसी भी बच्चे(बालक) से बीड़ी,सिगरेट,पान मसाला आदि मादक पदार्थ मांगना भी इस अधिनियम के तहत अपराध है| “पशु क्रूरता एवं पशु सुरक्षा” विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा सचिव महोदय ने बताया कि – “सभी लोगों को पशुओं के प्रति दया एवं उदारता का भाव रखना चाहिए, यदि कहीं भी किसी व्यक्ति के द्वारा किसी पशु का उत्पीड़न किया जा रहा हो तो प्रशासन अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को इससे अवश्य ही अवगत कराना चाहिए|

सचिव महोदय द्वारा उक्त शिविर में विधिक कार्यक्रमों के आयोजनों एवं शिविरों के उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी एवं आगामी होने वाली दिनांक- 27.03.2023 को ई- लोक अदालत एवं आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत- 13.05.2023 के विषय में बताया व जनमानस से अपने वाद निपटाने व सहयोग की अपील की।

उक्त कार्यक्रम में नायाब तहसीलदार तनवीर हसन द्वारा शासन द्वारा चल रही योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया |

उक्त कार्यक्रम में फील्ड वर्कर पूजा यादव, प्रधान विजय कुमार, पंचायत सहायक अनमोल कुशवाहा अध्यापक छोटेलाल शास्त्री व बड़ी संख्या में जनमानस उपस्थित रहें |

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