टोल टॉक्स की 3000 वाली स्कीम 15 अगस्त से लागू

नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स की 3000 वाली स्कीम 15अगस्त से चालू होने जा रही है। जिसमें 3000 में 200 ट्रिप या एक साल तक का ही समय मान्य होगा। इसमें स्कीम में केवल प्राइवेट वाहन ही मान्य होंगे, कमर्शियल वाहन को इससे दूर रखा गया है। ये नियम केवल नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर ही लागू होगा। स्टेट हाइवे व निजी कंपनियों के टोल प्लाजा पर ये नियम लागू नहीं होंगा। निजी कंपनियों व स्टेट हाइवे के टोल प्लाजा के लिए आपको अपने फास्ट टैग को अलग से रिचार्ज करवाना होगा। एक फास्ट टैग एक ही वहां पर लागू होगा। पकड़े जाने पर फास्ट टैग को निरस्त कर दिया जाएगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा।