AI वीडियो मामले में कांग्रेस पर गिरी गाज, पटना हाईकोर्ट ने दिया बड़ा आदेश
पटना: पटना हाईकोर्ट ने कांग्रेस पार्टी को आदेश दिया है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां हीराबेन से जुड़ा AI जनित (कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित) विडियो अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से तत्काल हटा ले।
यह आदेश उस याचिका पर दिया गया जिसमें दलील दी गई थी कि यह विडियो “अपमानजनक और मानहानिकारक” है तथा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत राजनीतिक दलों पर लगे आचार संबंधी प्रतिबंधों का उल्लंघन करता है।
केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) के.एन. सिंह ने अदालत को बताया कि यह विडियो न सिर्फ़ प्रधानमंत्री की छवि को आघात पहुंचाता है बल्कि उनकी दिवंगत मां के प्रति भी असम्मानजनक है।
अदालत ने प्राथमिक रूप से इस दलील को सही मानते हुए कहा कि—
संबंधित AI विडियो को अगली सुनवाई तक हटाया जाना अनिवार्य है।
सोशल मीडिया पर इस तरह की सामग्रियां न केवल राजनीतिक माहौल को दूषित करती हैं, बल्कि व्यक्तियों की गरिमा को भी ठेस पहुँचाती हैं।
अगली सुनवाई में अदालत इस मामले की वैधानिक स्थिति पर विस्तृत बहस करेगी।
