इलाहाबाद हाईकोर्ट से सपा को बड़ी राहत, मुरादाबाद कार्यालय खाली कराने का आदेश रद्द

0
IMG-20251028-WA0096

प्रयागराज। समाजवादी पार्टी (सपा) को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने मुरादाबाद में स्थित सपा के कार्यालय को खाली कराने के प्रशासनिक आदेश को रद्द कर दिया है। अदालत ने इस मामले में प्रशासन की कार्रवाई को अनुचित ठहराते हुए कहा कि सपा कार्यालय पर किया गया नोटिस भेदभावपूर्ण प्रतीत होता है।

दरअसल, मुरादाबाद प्रशासन ने हाल ही में सपा कार्यालय को खाली करने का आदेश जारी किया था। इस नोटिस के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और तर्क दिया था कि यह आदेश राजनीतिक द्वेषवश और बिना किसी वैध आधार के दिया गया है। सपा ने इसे मनमाना और भेदभावपूर्ण कदम बताया था।

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने प्रशासन से पूरी रिपोर्ट मांगी और दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। अदालत ने पाया कि नोटिस में पर्याप्त कानूनी आधार नहीं दिया गया था और प्रक्रिया का पालन भी सही तरीके से नहीं हुआ था।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जब तक इस विवाद का अंतिम निस्तारण नहीं होता, तब तक सपा का मुरादाबाद कार्यालय यथावत रहेगा। साथ ही प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि वह किसी भी प्रकार की जबरन कार्रवाई से बचे।

इस फैसले से सपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। पार्टी नेताओं ने कहा है कि न्यायपालिका ने एक बार फिर सच्चाई के पक्ष में निर्णय दिया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed

Translate »