आधार कार्ड को लेकर बड़ा अपडेट: अब जन्मतिथि का प्रमाण नहीं माना जाएगा
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नई दिल्ली- आधार कार्ड को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने स्पष्ट किया है कि अब आधार कार्ड को जन्मतिथि (डेट ऑफ बर्थ) के प्रमाण के रूप में मान्य नहीं माना जाएगा।
UIDAI द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, आधार कार्ड केवल व्यक्ति की पहचान (Identity) का प्रमाण है, न कि उसकी जन्मतिथि का आधिकारिक प्रमाण। भले ही आधार कार्ड पर जन्मतिथि अंकित हो, लेकिन उसे सत्यापित प्रमाण नहीं माना जाएगा।
प्राधिकरण ने बताया कि आधार का मुख्य उद्देश्य ऑथेंटिकेशन के माध्यम से व्यक्ति की पहचान की पुष्टि करना है। इसमें बायोमेट्रिक और अन्य पंजीकृत जानकारियों का केंद्रीय डेटाबेस से मिलान किया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कार्ड प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति वही है, जिसका आधार बना है।
UIDAI ने यह भी स्पष्ट किया कि आधार में दर्ज जन्मतिथि उपयोगकर्ता द्वारा नामांकन या अपडेट के समय दी गई जानकारी पर आधारित होती है, जिसका स्वतंत्र सत्यापन नहीं किया जाता।
इसके अलावा, AUA (Authentication User Agency) और KUA (KYC User Agency) अपने स्तर पर यह तय कर सकती हैं कि उम्र या जन्मतिथि के सत्यापन के लिए आधार का उपयोग किया जाए या नहीं। वहीं, सरकारी योजनाओं या अन्य उद्देश्यों में आधार का उपयोग संबंधित मंत्रालयों, राज्य सरकारों या एजेंसियों के विवेक पर निर्भर करेगा।
हालांकि, UIDAI ने दोहराया कि आधार के सभी रूप—फिजिकल कार्ड, ई-आधार, मास्क्ड आधार, ऑफलाइन XML और QR कोड—कुछ शर्तों के तहत पहचान और पते के प्रमाण के रूप में मान्य रहेंगे, लेकिन जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में नहीं।
