मदरसों की EOW जांच पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, रोक लगाई
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मदरसों की EOW (आर्थिक अपराध शाखा) से जांच कराने के मामले में सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने EOW जांच की मांग वाली याचिका पर नाराजगी जताते हुए इस पर रोक लगा दी है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इस तरह की जांच का आदेश कानूनी रूप से उचित नहीं है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि मदरसों की EOW से जांच कराना गैरकानूनी है और इस प्रक्रिया पर रोक लगाई जाती है।
वहीं, याचिका दायर करने वाले मानवाधिकार संगठन को भी कोर्ट ने फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में संतुलित और जिम्मेदार रुख अपनाना जरूरी है।
हाईकोर्ट की इस टिप्पणी के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है और अब आगे की कानूनी प्रक्रिया पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।
