UGC के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, केंद्र को दोबारा ड्राफ्ट लाने का निर्देश
नई दिल्ली।
सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) के नए नियमों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने कहा कि प्रथमदृष्टया इन नियमों के कई प्रावधान अस्पष्ट हैं और इनके दुरुपयोग की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट के अनुसार, यह नियम संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का उल्लंघन करते प्रतीत होते हैं।
सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने नियमों के मौजूदा स्वरूप पर गंभीर आपत्ति जताते हुए केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह इन नियमों का नया ड्राफ्ट तैयार कर दोबारा पेश करे। पीठ ने टिप्पणी की कि वर्तमान नियम कई संवैधानिक और सामाजिक प्रश्न खड़े करते हैं।
CJI सूर्यकांत ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा,
“हमने जातिविहीन समाज की दिशा में कितना कुछ हासिल किया है। क्या अब हम उल्टी दिशा में चल रहे हैं?”
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी नीति या नियम का उद्देश्य समाज को आगे ले जाना होना चाहिए, न कि ऐसे प्रावधान लाना जिनसे सामाजिक विभाजन को बढ़ावा मिले। फिलहाल अदालत ने UGC के नए नियमों पर रोक बरकरार रखते हुए अगली सुनवाई की तारीख तय नहीं की है।
